अब 4 नहीं, सिर्फ होंगे 2 GST स्लैब… मोदी सरकार ने कर ली तैयारी, जानें कौन से स्लैब होंगे खत्म
केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव प्रस्ताव रखा है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने संशोधित जीएसटी व्यवस्था के तहत 5 फीसदी और 18 फीसदी की टैक्स दरों का प्रस्ताव रखा है. लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे शराब, तंबाकू आदि) पर 40 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा. जीएसटी के मौजूदा 12 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल 99 फीसदी वस्तुओं को संशोधित जीएसटी व्यवस्था में पांच प्रतिशत वाले स्लैब में डाल दिया जाएगा.
सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी प्रणाली में सुधार से खपत को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाएगी. सूत्रों के मुताबिक संशोधित जीएसटी व्यवस्था में आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुओं पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाएगा. संशोधित जीएसटी व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. टैक्स की कुल दर 88 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर बनी रहेगी. पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी स्लैब की नई व्यवस्था से भी बाहर रखा जाएगा.
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