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दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों पर फिलहाल नहीं होगी कोई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने CAQM के आदेश पर लगाई रोक


दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी का विरोध किया था. कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि फिलहाल इन गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और इस संबंध में मामले को देश की सर्वोच्च अदालत चार सप्ताह बाद सुना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश की समीक्षा करने की दिल्ली सरकार ने की अपील

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साल 2018 के उस आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया है, जिसमें 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी लगाई गई थी. कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर पिछले दिनों वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने का आदेश दिया था. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने CAQM के आदेश का भी विरोध अपनी याचिका में किया है.

पुरानी गाड़ियों से ज्यादा प्रदूषण होने की पुष्टि को लेकर होना चाहिए अध्ययन

याचिका में कहा गया है कि अब तकनीक में सुधार हो चुका है. BS VI मानक लागू होने के चलते वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं. इसलिए गाड़ी की उम्र के आधार पर गाड़ियों पर पाबंदी वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना जाएगा. इस आदेश के चलते लोगों पर बेवजह नई गाड़ी खरीदने का बोझ पड़ेगा. पहले इस बात का अध्ययन होना चाहिए कि क्या वाकई सभी पुरानी गाड़ियां प्रदूषण करती हैं.

NGT के 2015 में फैसले को भी दिल्ली सरकार ने दी चुनौती

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार ने साल 2015 में आए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) के उस आदेश का भी विरोध किया है, जिसकी पुष्टि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने की थी. याचिका में कहा गया है कि हवा खराब होने के कई कारण हैं. इसमें पराली जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्यों की धूल, मौसम की स्थिति जैसी कई बातें शामिल हैं. ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वाहनों पर पाबंदी सही नहीं है, इससे आम लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी.

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