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‘वेबसाइट पर डालें बिहार SIR में छूटे हुए 65 लाख वोटरों के नाम’, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश


सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि छूटे हुए 65 लाख वोटरों के नाम जिला स्तरीय वेबसाइट पर डाले जाएं और उनकी जानकारी जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराई जाए. अदालत ने व्यापक प्रचार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है.

वोटरों की लिस्ट और EPIC सर्च सुविधा
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि लिस्ट बूथवार बनाई जाए और वोटर इसे EPIC नंबर के माध्यम से चेक कर सके. लिस्ट में नाम न होने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा. साथ ही, जनता को यह सुविधा भी दी जाएगी कि वे आधार कार्ड की कॉपी लगा कर अपना दावा कर सकें.

वेबसाइट और मीडिया प्रचार
जिला स्तरीय वेबसाइट के अलावा, यह जानकारी स्थानीय मीडिया और आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर भी व्यापक रूप से प्रचारित की जाएगी. इससे लोगों को अपने नाम की स्थिति आसानी से पता चल सकेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी.

बूथ और ब्लॉक ऑफिस पर जानकारी
हर बूथ लेवल ऑफिसर छूटे हुए नामों की लिस्ट पंचायत भवन और ब्लॉक ऑफिस में लगाएंगे, साथ ही नाम छूटने का कारण भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा. जिलावार लिस्ट को राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वेबसाइट में भी अपलोड किया जाएगा.

अनुपालन रिपोर्ट और अगली सुनवाई
हर बूथ लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया जाएगा. अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी. लिस्ट को EPIC सर्चेबल रखा जाएगा, ताकि कोई भी मतदाता आसानी से अपने नाम की पुष्टि कर सके.



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