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1980 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम, राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल, 10 सितंबर को होगी सुनवाई


कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में दर्ज था जबकि वह भारतीय नागरिक 1983 में बनी हैं. 

वकील विकास त्रिपाठी की ओर से एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की कोर्ट में केस दायर किया गया है. मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 (4) के तहत दायर हुआ है, जिसमें मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश देने के अधिकार हैं. 

कोर्ट में वकील ने दी अहम दलील 
राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा कि कुछ दस्तावेजों से यह साफ होता है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त की. इसके बावजूद उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में दर्ज था, जिसे 1982 में हटा दिया गया और 1983 में नागरिकता लेने के बाद फिर से जोड़ा गया. 

कोर्ट में वकील ने सवाल उठाया कि 1980 में उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चुनाव आयोग को कौन से दस्तावेज दिए गए थे. वकील ने यह भी आरोप लगाया कि यहां कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी की गई है. 

वकील ने मामला दर्ज कर जांच करने की मांग की 
राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि पुलिस को उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए. साथ ही अंतरिम अवधि में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है. दरअसल यह अर्जी पहले 29 अगस्त को भी सुनी गई थी, उस समय कोर्ट ने कहा था कि मामला लगभग 230 पन्नों का है इसलिए उसे देखने के लिए समय चाहिए इसके बाद अदालत ने अब इस मामले में 10 सितंबर की बात कही है. इस मामले में पक्षकार सोनिया गांधी और आईपी एस्टेट थाने के एसएचओ को बनाया गया है.

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