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New GST Rate: शराब-सिगरेट पीने वालों के लिए आने वाली है बुरी खबर, धुआं उड़ाना, जाम छलकाना होगा महंगा


नई GST (वस्तु एवं सेवा कर) दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो सकती हैं. GST काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में होगी, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सुझावों पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से दिए गए संकेतों के अनुरूप टैक्स स्लैबों में बड़े बदलाव के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. 

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर GST प्रणाली में रह जाएंगे 2 स्लैब 
सूत्रों के मुताबिक बैठक में खासतौर पर 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के दो मुख्य GST स्लैबों को खत्म करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो भारतीय GST प्रणाली में केवल दो स्लैब रह जाएंगे, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत. इस बदलाव से कर व्यवस्था और अधिक सरल हो जाएगी.

तंबाकू-सिगरेट और अन्य उत्पादों पर लगाया जा सकता है 40 प्रतिशत टैक्स  
वहीं, सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर वर्तमान में लागू 28 प्रतिशत टैक्स की जगह 40 प्रतिशत टैक्स (sin tax) लगाया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक सरकार ने भी नए GST स्लैब पुनर्गठन हेतु अपनी विस्तृत सिफारिश GST काउंसिल को भेज दी है, जिसके आधार पर ही आगामी बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इस बैठक के बाद ही नई GST दरों की घोषणा हो सकती है. तंबाकू-सिगरेट के अलावा सिगार, दूसरे धूम्रपान उत्पाद, शराब और अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर भी सिन टैक्स लगाया जाता है, जो राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है.

उपभोक्ताओं और कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत 
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कर प्रणाली में सरलता के साथ-साथ उपभोक्ताओं और कारोबारियों को भी राहत मिलेगी, क्यूंकि GST काउंसिल की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, इसलिए इसके बाद ही नई दरों और प्रस्तावों की पूरी जानकारी सामने आएगी. 

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